नगर पालिका डबरा द्वारा स्पष्ट किया गया है की यदि कोई निकाय वासी जल की मुख्य लाइन से अपने घर का नल कनेक्शन जोड़ता है तो शासन के नियमानुसार उसे 25000 रूपये तक का जुर्माना तथा 6 माह का जलकर देना होगा साथ ही अवैध गतिविधि के कारण 6 माह की जेल भी हो सकती है.
अतः सही निकाय वासियों से अपील की जाती है की वैध कनेक्शन की प्रक्रिया द्वारा ही अपने घर का जल कनेक्शन ले.